सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, [धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत] सार्वजनिक प्राधिकरणों के सूचना और दायित्व का अधिकार।
अधिनियम के बारे में
सूचना का अधिकार अर्थात्
- कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण
- दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना
- सामग्री के प्रमाणित सैम्पल प्राप्त करना
- डिस्केट, फ़्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी इस संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत होती है।
अधिनियम का उद्देश्य
निर्धारित शुल्क के भुगतान पर भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संस्थान में उपलब्ध जानकारियों को प्रदान करना।
उपयोगकर्ता : भारत के नागरिक
नाम : राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)
कुणाल माहेश्वरी
सहायक कुलसचिव
नाईपर अहमदाबाद
वायु सेना स्टेशन के सामने,
पालज, गांधीनगर-382355, गुजरात, भारत
+91 79 66745555 , +91 79 66745501
asstreg[at]niperahm[dot]ac[dot]inप्रथम अपील प्राधिकारी
डॉ. पल्लब भट्टाचार्य
एसोसिएट प्रोफ़ेसर
नाईपर अहमदाबाद
वायु सेना स्टेशन के सामने,
पालज, गांधीनगर-382355, गुजरात, भारत
+91 79 66745555 , +91 79 66745501
Pallab[dot]bhattacharya[at]niperahm[dot]res[dot]inऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है – आवेदन शुल्क और प्रक्रिया – वांछित जानकारी मांगने के लिए आवेदन पत्र को जन सूचना अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए। सूचना प्राप्त करने हेतु प्रत्येक जानकारी के लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 10 के शुल्क को निदेशक, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) अहमदाबाद के पक्ष में जमा करना होगा या संस्थान के लेखा अनुभाग में नकद भुगतान करना होगा।

